मेरठ के ‘नीला ड्रम केस’ में मुस्कान और साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा
मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने गुरुवार को आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया। जिला जज अरविंद मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “सभ्य समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है।” दोनों को सजा 14 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।
फैसले के दौरान सौरभ राजपूत की मां और परिवार के अन्य सदस्य अदालत में मौजूद रहे। इस मामले में करीब 13 महीने तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कुल 126 पेशियां हुईं। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 22 अहम गवाह पेश किए गए। मामले में अंतिम बहस 17 सितंबर को पूरी हो चुकी थी।
सजा सुनाने के लिए 15 दिन का समय
अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी तो करार दिया, लेकिन तत्काल सजा नहीं सुनाई। दोनों को सजा पर अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों से कहा गया कि वे अदालत को बताएं कि उन्हें कम सजा क्यों दी जानी चाहिए।
इसके बाद 14 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी।
परिजनों ने की फांसी की मांग
फैसले के बाद सौरभ के परिजनों ने दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। परिवार का कहना है कि उन्हें फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है।
अब 14 अक्टूबर को अदालत की ओर से दोनों दोषियों को दी जाने वाली सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।