Kosi Live-कोशी लाइव MADHEPURA:अधिक वसूली पर सिंहेश्वर मंदिर पार्किंग ठेका रद्द, श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद न्यास समिति का बड़ा एक्शन - Kosi Live-कोशी लाइव

KOSILIVE BREAKING NEWS

Monday, June 22, 2026

MADHEPURA:अधिक वसूली पर सिंहेश्वर मंदिर पार्किंग ठेका रद्द, श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद न्यास समिति का बड़ा एक्शन

हेडलाइंस:
अधिक वसूली पर सिंहेश्वर मंदिर पार्किंग ठेका रद्द, श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद न्यास समिति का बड़ा एक्शन

मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर में पार्किंग शुल्क को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति ने पार्किंग संवेदक का ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय निर्धारित दर से अधिक पार्किंग शुल्क वसूलने और समय पर दूसरी किस्त जमा नहीं करने के आरोपों के बाद लिया गया। इस संबंध में डीडीसी सह सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के सचिव ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-28 के लिए मंदिर परिसर की पार्किंग बंदोबस्ती 1 करोड़ 66 लाख रुपये में रामपट्टी निवासी विजय कुमार सिंह को दी गई थी। प्रथम वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 55 लाख 33 हजार 333 रुपये जमा करने के बाद संवेदक ने पार्किंग शुल्क की वसूली शुरू कर दी थी।

श्रद्धालुओं की शिकायत पर शुरू हुई जांच

न्यास समिति को लगातार श्रद्धालुओं से शिकायत मिल रही थी कि पार्किंग संवेदक समिति द्वारा तय दर से अधिक शुल्क वसूल रहा है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समिति ने अलग-अलग तिथियों पर कई बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संवेदक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

इसके बाद समिति ने संवेदक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पार्किंग स्थल पर समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सूची का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया था, ताकि श्रद्धालुओं से पारदर्शी तरीके से शुल्क लिया जा सके। हालांकि जुर्माना जमा करने के बावजूद संवेदक ने निर्धारित शुल्क का बोर्ड नहीं लगाया, जिसे आदेश की अवहेलना माना गया।

दूसरी किस्त जमा करने में भी चूक

एकरारनामा के अनुसार, 4 जून 2026 तक दूसरी किस्त के रूप में 55 लाख 33 हजार 333 रुपये जमा करना अनिवार्य था। भुगतान में देरी होने पर समिति ने कई नोटिस जारी किए और अतिरिक्त समय भी दिया।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के निर्देश पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बंदोबस्ती तत्काल रद्द नहीं की गई और संवेदक को 17 जून 2026 तक भुगतान का अंतिम अवसर दिया गया।

इसके बावजूद संवेदक निर्धारित समय तक पूरी राशि जमा नहीं कर सका। समिति के खाते में केवल 13 lakh 83 हजार 333 रुपये ही जमा हुए, जबकि बड़ी राशि अब भी बकाया रही।

तत्काल प्रभाव से ठेका रद्द

न्यास समिति ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि एकरारनामा की शर्तों के अनुसार यदि संवेदक समय पर किस्त जमा नहीं करता या निर्धारित दर से अधिक पार्किंग शुल्क वसूलता है, तो समिति को बिना किसी आपत्ति के बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार है।

समिति ने माना कि संवेदक ने एकरारनामा की कई शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-28 की शेष अवधि के लिए पार्किंग की बंदोबस्ती तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है।

इस कार्रवाई के बाद श्रद्धालुओं में संतोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में व्यवस्था पारदर्शी और श्रद्धालु हित में होनी चाहिए।