किशनगंज में दंपति को 15 साल की सजा:नशीली दवाओं की तस्करी मामले में NDPS अदालत का फैसला,1-1 लाख रुपये का जुर्माना
किशनगंज। जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए एक दंपति को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को यह निर्णय सुनाया।
दोषियों की पहचान 33 वर्षीय जाहनाज़ खातून और उसके पति सुबोध प्रसाद उर्फ रहमान अंसारी के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में प्रत्येक 10 हजार रुपये पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजन सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि दोषियों द्वारा पहले से बिताई गई हिरासत की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। यह फैसला विशेष एनडीपीएस केस संख्या 44/2024 (किशनगंज थाना कांड संख्या 302/2024) में सुनाया गया।
बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस मामले का निष्पादन एक वर्ष के भीतर करना था, जिसके तहत अदालत ने त्वरित सुनवाई कर फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार, जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और सख्त कार्रवाई के जरिए तस्करी पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।