🔴 9 साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला! सुपौल कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
⚖️ गैर इरादतन हत्या में दोषी करार, 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया
सुपौल: जिले के करीब नौ वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या मामले में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी गंगा प्रसाद साह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला मरौना थाना कांड संख्या 56/17 एवं सत्रवाद संख्या 252/17 से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, कुल्हरिया गांव निवासी जयनारायण साह को वर्ष 2017 में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिनकी इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई थी।
मृतक की पत्नी तारा देवी द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी के अनुसार, 09 मई 2017 की शाम करीब पांच बजे वे अपने पति के साथ घर के आंगन में बैठे थे। इसी दौरान गांव के ही गंगा प्रसाद साह अपने परिजनों के साथ पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान गंगा प्रसाद साह ने डंडे से जयनारायण साह के सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों की गवाही हुई, जिनमें 7 गवाह अभियोजन पक्ष और 3 गवाह बचाव पक्ष से थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा ने दलीलें पेश कीं।
कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
गौरतलब है कि अदालत ने 18 मार्च को ही आरोपी को दोषी करार दे दिया था, जबकि सजा पर अंतिम फैसला मंगलवार को सुनाया गया।