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Friday, February 20, 2026

SUPAUL:प्रदीप हत्याकांड में 3 को उम्रकैद, 9 पूर्व में बरी

हेडलाइन:
वीरपुर प्रदीप हत्याकांड में 3 को उम्रकैद, 9 पूर्व में बरी

सुपौल। के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने वीरपुर थाना कांड संख्या 85/20 से जुड़े बहुचर्चित प्रदीप हत्याकांड में गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने तीन अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि नौ अभियुक्तों को पूर्व में बरी किया जा चुका है।

अदालत ने जगदीश करोजिया, मनीष कुमार यादव एवं कुंदन कुमार गोईत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इसके अतिरिक्त तीनों दोषियों को भादवि की धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत जगदीश करोजिया एवं मनीष कुमार यादव को चार वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

गौरतलब है कि 7 मई 2020 की रात वीरपुर थाना क्षेत्र में बाढ़ आश्रय टिहली भवन के समीप पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने गोलीबारी कर पूर्व पैक्स अध्यक्ष गणेश यादव एवं उनके भांजे प्रदीप यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों कोशिकापुर रामजानकी चौक स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। घटना में गोली लगने से प्रदीप यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गणेश यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। घायल गणेश यादव की पत्नी परिता देवी के आवेदन पर में कांड संख्या 85/20 दर्ज किया गया था, जिसमें 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अमर कुमार ने पैरवी की। अभियोजन ने कुल 26 गवाह प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा, राज कुमार सिंह, तेज नारायण गुप्ता एवं संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।