Kosilive Madhepura:
2018 में शहर के चर्चित घटनाओं में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक सुनिल दास को पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने दोषी करार दिया है। पॉस्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि सुनिल दास को कोर्ट 4 जुलाई को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करेगी।
इस मामले में पीड़िता के पिता ने मधेपुरा थाना में मामला दर्ज कराते हुए शिकायत किया था कि उसकी नाबालिग लड़की मेरे घर के बगल में संचालित व वार्ड 13 स्थित कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद दो-तीन सहेली के साथ मेरी बेटी कोचिंग में पढ़ने लगी। कुछ दिन के बाद पत्नी ने बेटी के साथ कुछ गलत होने की बात कही। जब मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि उसके साथ गलत हुआ है। बेटी ने बताया कि कोचिंग के संचालक ने दो माह तक दुष्कर्म किया। जब-जब विरोध किया तो उसके ब्लैकमेल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।