Kosi Live Saharsa/विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अभय कुमार श्रीवास्तव ने नौहट्टा थाना कांड संख्या 105/2019 पोक्सो संख्या 14/2020 में अभियुक्त मो सज्जाद को उम्र कैद की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में आजीवन सजा के साथ ही अर्थदंड के रूप में 10 हजार भुगतान करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। पोक्सो 4 में आजीवन सजा के साथ ही अर्थदंड 10 हजार रुपया और अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सजा मिली है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। उन्होंने बताया कि यह मामला 10 नवंबर 2019 का है। सूचिका ने अपने आवेदन में कहा कि मो सज्जाद ने शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। विरोध करने पर वीडियो दिगर लोगों को दिखाने का भय दिखाकर शोषण करता रहा। जब मैं गर्भवती हो गई तो सज्जाद की मां रूणा खातून पति मो शरीफ चाचा मो सनोवर सभी ने मिलकर दो लाख रुपए मांगे । गांव में पंचायत हुआ, फिर भी बगैर रुपए शादी न करने की धमकी दी। अनुसंधानकर्ता डॉ समेत 7 गवाहों ने घटना की पुष्टि की। पीड़िता को चार लाख का मुआवजा देने का भी आदेश हुआ है। अभियुक्त की ओर से वरीय अधिवक्ता ललन किशोर झा और इंद्र भूषण सिंह ने कहा कि अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। यह पहली घटना है, कम से कम सजा दी जाए। मो शरीफ, मोहम्मद सनोवर एवं रूणा खातून को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। अभियुक्त मो सज्जाद 2019 से जेल में है।