बिहार के खगड़िया जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के उल्लंघन करने के आरोप में 16 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी उम्मीदवार परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के हैं। नामांकन के दौरान ये प्रत्याशी अपने समर्थकों का काफिला लेकर अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे थे। गोगरी सीओ के बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी दलों के लिए चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए उम्मीदवार सहित पांच व्यक्तियों को घर-घर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गयी है। इसमें उम्मीदवार के साथ सुरक्षाकर्मियों की संख्या शामिल नहीं होगी। जबकि रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिला का दस की जगह पांच पर अलग-अलग कर दी जाएगी। इसमें सुरक्षा वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित सौ मीटर की दूरी के बदले वाहनों के दोनों समूहों के बीच आधा घंटे का अंतर रखना होगा।
ऑनलाइन नामांकन भी हो सकेगा
कोविड-19 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए शपथ पत्र से लेकर शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह एक विकल्प के रूप में है। प्रत्याशी यदि हार्ड कॉपी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। डीएम कुमार रवि ने गुरुवार को इस संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नामांकन प्रारूप जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं, वह वेबसाइट में नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते हैं। उसका प्रिंट निकाल कर प्रारूप एक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में अंकित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
जमानत राशि भी ऑनलाइन
इसी प्रकार शपथ पत्र भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से प्रविष्टि कराया जाना चाहिए। इसके प्रिंटआउट को नोटराइजेशन के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकता है। ऑनलाइन पद्धति से जमानत राशि को निर्धारित पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी चाहें तो नगद रूप से जमानत राशि जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी जमानत राशि जमा कर सकते हैं।
तीन व्यक्ति, दो वाहन की अनुमति
अभ्यर्थी स्वयं अपना या किसी निर्वाचक के प्रमाणीकरण के लिए भी ऑनलाइन नामांकन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित प्रत्याशी के अलावा दो व्यक्ति ही उपस्थित हो सकते हैं। नामांकन के अवसर पर अधिकतम दो वाहनों की ही अनुमति होगी। नामांकन संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। निर्वाची पदाधिकारी संभावित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय का निर्धारण कर सकते हैं।