न्यूज डेस्क: बिहार के पुलिस विभाग में 11880 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसपर एक बार फिर रोक लगती हुई दिखाई दे रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक होमगार्ड को 50 प्रतिशत सीट आरक्षित किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा हैं।
खबर के अनुसार दरअसल बिहार में 11880 पदों पर सिपाही की बहाली के लिए राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला था। जिसमें 50 प्रतिशत स्थान होमगार्ड जवानों के लिए सुरक्षित किया गया था। लेकिन केवल 1388 होमगार्ड जवानों को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
आपको बता दें की इसी संदर्भ में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है की जब आपने 50 प्रतिशत होमगार्ड का विज्ञापन निकाला था तो आप 50 प्रतिशत से कम पदों के लिए क्यों बुलाया।
कोर्ट के इस सवाल से सिपाहियों की भर्ती पर ग्रहण लग गया हैं।