Kosi Live-कोशी लाइव Lockdown 4: जानिए बिहार में आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी जानकारी - Kosi Live-कोशी लाइव

KOSILIVE BREAKING NEWS

Monday, May 18, 2020

Lockdown 4: जानिए बिहार में आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी जानकारी

पटना: आज से लॉकडाउन चार की शुरुआत हो रही है. गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए  आदेशों  को  जिलाधिकारी कुमार रवि ने सख्ती से पालन  कराने का निर्देश दिया है. साथ ही लॉकडाउन के दौरान समय समय पर जिलाधिकारी की ओर से आदेश लागू रहेगा.


पटना में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.

  • घरेलू/अंतरर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कालेज, शिक्षा/ प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
  • होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे.
  • सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल , जिम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर , बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक/राजनीतिक/ खेल / मनोरंजन/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है.
  • सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, किताब स्टेशनरी एवं चश्मा की दुकानें पूर्व के निर्गत आदेश के अनुरूप खुलेगी.


जिलाधिकारी रवि ने क्वॉरंटाइन केंद्रों के सफल एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विकास पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिया.


उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रदत्त दिशानिर्देश के अनुरूप कैंपों का संचालन करने और सभी आवश्यक सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने बीडीओ/सी ओ/ एस एच ओ को आपसी समन्वय एवं संतुलन से कार्य करने को कहा. कैंपों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने एवं प्रभावी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा.



रेड जोन में शामिल हैं बिहार के ये पांच जिले

पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया. हालांकि गया को रेड जोन में रखने को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं, पर अब राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किस जिले को किस जोन में रखना चाहता है. राज्य सरकार भी जिलाधिकारियों के परामर्श के अनुसार ही इसपर आगे फैसला लेगी कि किन जिलों को किस जोन में रखा जाए

फिलहाल बिहार में ऑरेंज जोन में शामिल जिले

नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपलगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल.

बिहार में जोन के अनुसार पाबंदियां और छूट निर्धारित की गई हैं. इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की सामान्य गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी. सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी और ऑनलाइन  शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही घरेलू और अंतराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी. होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बगैर अनुमति बाहर निकलने पर रोक रहेगी.

नए निर्देश के अनुसार भी रेड जोन वाले इन जिलों कोई छूट नहीं मिलेगी और इन जिलों में जारी पाबंदियां पूर्ववत रहेंगी. हालांकि कुछ राहत का ऐलान जरूर किया गया है.

  • रेड और ऑरेंज जोन में रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, किताब स्टेशनरी एवं चश्मा की दुकानें पूर्व के आदेश के अनुरूप खुलेंगी.
  • जरूरत के सामानों की होम डिलिवरी के साथ ही दवा वगैरह की दुकानें खुली रहेंगी. दूध और दूध जनित उत्पाद समेत फल-सब्जियां मिलेंगी. 
  • रेड और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की भी छूट दी गई है. मनरेगा और सात निश्चय के तहत चल रहे कार्य जारी रहेंगे.
  • स्थानीय स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा. 
  • यहां बसें चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 प्रतिशत ही होगी. यानि बस की सीटिंग क्षमता से 50 प्रतिशत ही सवारियां बैठ पाएंगी. हालांकि इसके लिए भी जिलाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी. 
  • ऑरेंज जोन के जिलों में आवश्‍यक सेवाओं की दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल अब भी बंद ही रहेंगे.


रेड और  ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है पर कुछ पाबंदियां सभी जोन में लागू रहेंगी.

  • रेड और ऑरेंज, दोनों ही जोन में  गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता. यानी उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी जोन में पालन करना आवश्यक होगा. मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. हालांकि कई प्रावधानों में छूट देने या न देने का निर्णय संबंधित जिले के जिलाधिकारी वस्तुस्थिति को देखते हुए ले सकते हैं.
  • सभी जोन मं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे. 
  • लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. हालांकि बिहार सरकार ने अभी इसपर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है.
  • वैवाहिक समारोह में 50 से अधिक लोगों के जुटान पर पाबंदी रहेगी. इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोपर पालन करना आवश्क है. 
  • अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति बाधित रहेगी. इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा.