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Sunday, April 5, 2020

सहरसा।गरीब कल्याण योजना से मिलेगा तीन माह का खाद्यान्न

सहरसा। कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु लॉकडाउन की परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत तीन माह अप्रैल, मई, जून 2020 में मासिक खाद्यान्न के अतिरिक्त मुफ्त में पांच किलो चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दी जाएगी। प्रति यूनिट आठ किलो चावल एवं दो किलो गेहूं सभी चयनित राशन कार्डधारियों को दी जाएगी।

विदित रहे कि लाभुकों को मासिक नियमित खाद्यान्न पूर्व की भांति भुगतान के आधार पर दिया जाएगा तथा अतिरिक्त प्रति यूनिट पांच किलो चावल निश्शुल्क लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने इस योजना के अंतर्गत माह अप्रैल एवं मई 2020 हेतु 87272.10 क्विटल चावल के उठाव हेतु उपावंटन प्रखंडवार तैयार कर भारतीय खाद्य निगम से उठाव का आदेश राज्य खाद्य निगम को दिया है। जिलाधिकारी ने मुख्य खाद्य ट्रांसपोटरों अभिकर्ताओं एवं डोर स्टेप डिलेवरी संवेदकों की बैठक में सभी ट्रांसपोटरों को निर्देश दिया है कि वे यथाशीघ्र भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक परिवहन सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं डोर स्टेप डिलवरी संवेदकों को निर्देश दिया गया हैं कि वे राज्य खाद्य निगम के गोदाम से सामान्य एवं अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न को ससमय सभी डीलरों तक आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जन वितरण प्रणाली डीलर के स्तर से ससमय लाभान्वितों के बीच स्वैप मशीन से लाभुकों के सत्यापन से वितरण के दौरान निगरानी हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि सभी राशन कार्डधारियों को ससमय एवं पारदर्शी रूप में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। पंचायतवार एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार इन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनकी उपस्थिति में लाभुकों के बीच पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ससमय खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच नहीं किए जाने एवं किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कानूनी एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के आलोक में कार्रवाई का निर्देश दिया गया हैं। खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के लिए सम्पूर्ण पर्यवेक्षण की जवाबदेही पुरूषोत्तम पासवान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा को दिया गया है।

डीएम ने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से अनुरोध है कि लाभान्वितों के बीच खाद्यान्न वितरण के समय हैंड ग्लब्स पहने, शारीरिक दूरी का पालन करें, लाभुकों के हाथ धोने की सुविधा एवं अन्य सावधानियों का ध्यान रखें। साथ ही जिले के सभी लाभुकों से अनुरोध किया है कि खाद्यान्न वितरण के समय सामाजिक दूरी रखते हुए व्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से खाद्यान्न की प्राप्ति करें। खाद्यान्न का वितरण लाभुकों का सत्यापन स्वैप मशीन के द्वारा किया जाना है। जिस कारण लाभुकों के हाथ धोने के लिए साबुन/सैनिटाइजर की व्यवस्था आपूर्ति विभाग के द्वारा किया जाएगा तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु डीलरों के द्वारा टोकन का वितरण भी अग्रिम रूप से किया जाएगा।