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सहरसा। उज्जवला योजना के तहत बिना कनेक्शन दिए बिजली विभाग द्वारा हजारों का विपत्र भेजे जाने के मामले की सुनवाई पश्चात डीएम कौशल कुमार ने परिवादी को शून्य राशि का विपत्र समर्पित किया। डीएम ने यह कार्रवाई लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्राधिकार के रूप में सुनवाई करते हुए दी। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी को तुरंत परिवादी कहरा निवासी के आवास तक पोल और तार पहुंचाकर बिजली कनेक्शन दिए जाने का भी आदेश दिया। परिवादी ने वर्ष 2013 में कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। बिजली विभाग ने बिना कनेक्शन दिए उसे विपत्र भेजना शुरू कर दिया। इस मामले में परिवादी ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और फिर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा दी जा रही भ्रामक सूचनाओं के आधार पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने विपत्र कम कर उसे 67 हजार भुगतान का आदेश दिया था। उसके विरूद्ध परिवादी ने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधकारी के यहां परिवाद दायर किया। डीएम ने सुनवाई के दौरान विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्वयं स्थल पर जाकर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता ने जांच के दौरान पाया कि परिवादी के घर तक पोल और तार नहीं पहुंचा है और उसके घर में लालटेन जल रहा था। डीएम ने इस प्रतिवेदन के आधार पर शून्य राशि का विपत्र परिवादी को हस्तगत कराया और तुरंत कनेक्शन देने का आदेश विभागीय अधिकारी को दिया है।
सहरसा। उज्जवला योजना के तहत बिना कनेक्शन दिए बिजली विभाग द्वारा हजारों का विपत्र भेजे जाने के मामले की सुनवाई पश्चात डीएम कौशल कुमार ने परिवादी को शून्य राशि का विपत्र समर्पित किया। डीएम ने यह कार्रवाई लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्राधिकार के रूप में सुनवाई करते हुए दी। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी को तुरंत परिवादी कहरा निवासी के आवास तक पोल और तार पहुंचाकर बिजली कनेक्शन दिए जाने का भी आदेश दिया। परिवादी ने वर्ष 2013 में कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। बिजली विभाग ने बिना कनेक्शन दिए उसे विपत्र भेजना शुरू कर दिया। इस मामले में परिवादी ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और फिर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा दी जा रही भ्रामक सूचनाओं के आधार पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने विपत्र कम कर उसे 67 हजार भुगतान का आदेश दिया था। उसके विरूद्ध परिवादी ने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधकारी के यहां परिवाद दायर किया। डीएम ने सुनवाई के दौरान विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्वयं स्थल पर जाकर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता ने जांच के दौरान पाया कि परिवादी के घर तक पोल और तार नहीं पहुंचा है और उसके घर में लालटेन जल रहा था। डीएम ने इस प्रतिवेदन के आधार पर शून्य राशि का विपत्र परिवादी को हस्तगत कराया और तुरंत कनेक्शन देने का आदेश विभागीय अधिकारी को दिया है।
