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पूर्णिया। चार मार्च की सुबह 10 बजे पूर्णिया सिटी स्थित नारी गुंजन बालिका गृह से भागी किशोरी शुक्रवार की दोपहर 12.20 बजे महिला सिपाही व आइओ के साथ पूर्णिया सीजेएम कोर्ट पहुंची। जहा उसका 164 का बयान दर्ज कराया गया। इससे पूर्व गुरुवार को अपने वकील के साथ सीजेएम कोर्ट में पहुंचने के बाद सरेंडर किया था। जहा से कोर्ट ने 161 का बयान दर्ज करने के लिए केस आइओ को सौंप दिया था। मालूम हो कि आइओ की गैर-मौजूदगी के कारण गुरुवार को पुलिस द्वारा 161 का बयान शाम तक नहीं लिया जा सका। जिसके कारण सीजेएम कोर्ट में किशोरी का 164 का बयान दर्ज नहीं कराया जा सका। दूसरे दिन शुक्रवार को उसका सीजेएम कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया।
बता दें कि सोमवार की सुबह 10.05 बजे जाफरीबाग, चादनी चौक सीटी, पूर्णिया में संचालित नारी गुंजन बालिका गृह से कटिहार सीजेएम कोर्ट से भेजी गई उक्त किशोरी फरार हो गई थी। उक्त बालिका गृह का संचालन समाज कल्याण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। किशोरी के फरार होने का मामला बालिका गृह द्वारा सदर थाने में दर्ज करा दी गई थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने फरार किशोरी के पति को कटिहार के मिरचाईबाड़ी से पकड़ कर सदर थाना लाया था। किशोरी को कटिहार सीजेएम कोर्ट में सात फरवरी को 164 के बयान के लिए दोबारा पेश करना था। घटना की सूचना मिलने व लिखित शिकायत के बाद से सदर थाने की पुलिस कई जगहों पर छापेमारी की लेकिन उसे बरामद नहीं कर सकी। बालिका गृह से किशोरी के फरार होने पर गृह माता ने बताया था कि जिला प्रशासन के द्वारा तीन महिला गार्ड को सुरक्षा के लिहाज से यहां तैनात किया गया था लेकिन घटना के समय एक भी गार्ड मौजूद नहीं था।
