कोशी लाइव:अक्की
लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि के लिए केन्द्रीय योजना के तहत किसान सम्मान निधि योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से अब किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के लिए 25 फरवरी तक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भू-धारी किसान परिवार को छह हजार प्रतिवर्ष प्रत्येक चार महीने पर दो-दो हजार रुपये तीन किस्तों में दिया जाएगा। इसका उद्देश्य फसल के स्वास्थ्य एवं उचित उपज के लिए किसान को विभिन्न उपादान क्रय करने में वित्तीय मदद करने का है। खासकर, वैसे किसान जिनके पास राज्य के भू-अभिलेख में दो हेक्टेयर या उससे कम जमीन की प्रविष्टि दर्ज हो।
पीएम किसान पोर्टल पर करना होगा अपलोड : एक दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए प्रथम किस्त की दो हजार राशि के भुगतान हेतु पीएम किसान पोर्टल पर 25 फरवरी तक योग्य लाभुक की सूची अपलोड किया जाना है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों की भागीदारी एवं उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हो सके, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है।
कृषि समन्वयक करेंगे सत्यापन : आवेदन प्राप्त के उपरान्त पांच कार्य दिवस के अंदर कृषि समन्वयक पंचायत में जाकर किसानों द्वारा दिये गये विवरणी की जांच करेंगे तथा आवेदक के किसान होने का सत्यापन करेंगे। साथ ही रकवा व भूमि अभिलेखों की जांच की जिम्मेवारी अंचल अधिकारी की होगी। इसके लिए बुधवार व शनिवार को अंचल में विशेष बैठक करेंगे।
अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति गठित : जिला स्तर पर अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। जो जिले में चल रही गतिविधियों की निगरानी करेगा। लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएम को अध्यक्ष, जिला कृषि पदाधिकारी सदस्य सचिव, अपर समाहर्ता राजस्व, सभी एसडीओ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं जिला सूचना पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
वकील, डॉक्टर, अभियंता व अन्य को नहीं मिलेगा लाभ: इस योजना के तहत जिनकी अपनी खेती योग्य जमीन नहीं है। संस्थागत भूमि मालिक जिनके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद कार्यरत है या रहे हैं। साथ ही जिनके परिवार के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री, परिवार का कोई सदस्य जिप अध्यक्ष, नप मेयर, पूर्व या वर्तमान एमपी, एमएलए, एमएलसी, पिछले वर्ष आयकर देने वाले जिनके परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर, अभियंता, वकील, सीए, व्यवसायी संस्था से निबंधित आर्किटेक्ट, जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत सेवानिवृत्त केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर पूर्व या वर्तमान पदाधिकारी व कर्मी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
