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Monday, October 5, 2026

BIHAR:दहेज हत्या मामले में सास-ससुर दोषी, 9 अक्टूबर को सजा पर होगी सुनवाई

बगहा में दहेज हत्या मामले में सास-ससुर दोषी, 9 अक्टूबर को सजा पर होगी सुनवाई

बगहा। पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने उसकी सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को दोषी माना। मामले में सजा की सुनवाई 9 अक्टूबर 2026 को होगी।

लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती के अनुसार, अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी करार दिया।

शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप

मामले में विनिता के भाई राजू राय ने 1 अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, विनिता की शादी करीब दो वर्ष पहले मुन्ना राय से हुई थी। शादी के दौरान फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल दी गई थी।

आरोप लगाया गया था कि शादी के करीब एक वर्ष बाद सास फगनी देवी, ससुर भुट्टी राय समेत ससुराल पक्ष के लोग विनिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उससे सोने की चेन की मांग की जाती थी। इसके अलावा संतान नहीं होने को लेकर भी उसे परेशान किए जाने का आरोप था।

घर में शव छोड़कर फरार हो गए थे आरोपी

परिजनों के आरोप के अनुसार, 28 सितंबर 2025 की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने विनिता के साथ मारपीट की और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसका शव घर में छोड़कर फरार हो गए थे।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, पति मुन्ना राय समेत चार अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों के घरों पर 23 सितंबर 2026 को कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी।

अब अदालत द्वारा सास-ससुर को दोषी करार दिए जाने के बाद 9 अक्टूबर को दोनों को मिलने वाली सजा पर सुनवाई होगी।