खान सर को बड़ी राहत: गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक, 25 जून को होगी अगली सुनवाई
पटना। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कोर्ट ने खान सर के साथ-साथ उनके तीन स्टाफ को भी राहत देते हुए ‘नो कोर्सिव एक्शन’ का आदेश दिया है। इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी।
कोर्ट में पुलिस ने पेश की केस डायरी
शनिवार को सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कोर्ट में केस डायरी पेश की गई। इस डायरी में फायरिंग मामले से जुड़े तथ्यों और अब तक की जांच का ब्यौरा अदालत के समक्ष रखा गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार, खान सर के दोनों गार्ड्स को फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को तय की गई है, जहां कोर्ट अंतिम रूप से जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
खान सर के वकील ने क्या कहा?
सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस ने केस डायरी पढ़ने के लिए अदालत को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि 25 जून को इस मामले में फाइनल हियरिंग होगी।
वकील ने बताया कि अदालत ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उनके तीन अन्य स्टाफ को भी राहत दी गई है। इससे खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
पहले दायर की गई थी अग्रिम जमानत याचिका
फायरिंग मामले में खान सर की ओर से पहले ही अग्रिम जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में दाखिल की गई थी। अपनी याचिका में खान सर ने अदालत से कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि गोली चलने की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। खान सर के अलावा फायरिंग में नामजद उनके दोनों गार्ड्स की ओर से भी बेल के लिए आवेदन दिया गया था।
25 जून की सुनवाई पर टिकी सबकी नजर
अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सबकी नजर 25 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि उसी दिन अदालत इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय कर सकती है। फिलहाल कोर्ट से मिली राहत ने खान सर और उनके समर्थकों को बड़ी राहत दी है।