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Tuesday, June 2, 2026

सुपौल में निर्मली के अंचल अधिकारी पर डीएम का एक्शन, लोक शिकायत मामले में लगाया ₹1000 का जुर्माना

सुपौल में निर्मली के अंचल अधिकारी पर डीएम का एक्शन, लोक शिकायत मामले में लगाया ₹1000 का जुर्माना

सुपौल। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने निर्मली के अंचल अधिकारी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

सुनवाई के दौरान कुल 12 मामलों पर विचार किया गया। इनमें से दो मामलों का निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 10 मामलों की अगली सुनवाई के लिए 9 जून 2026 की तिथि निर्धारित की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। नगर परिषद सुपौल एवं नगर पंचायत पिपरा के कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय वेश्म में मौजूद रहे, जबकि निर्मली, राघोपुर और त्रिवेणीगंज के अंचल अधिकारी तथा जदिया एवं वीरपुर के थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

सुनवाई के दौरान परिवादी सुखदेव साह द्वारा दायर एक मामले की समीक्षा की गई। जांच के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि संबंधित शिकायत के संबंध में अंचल अधिकारी, निर्मली द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने उन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। जिला प्रशासन लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए नियमित रूप से सुनवाई कर रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक जवाब उपलब्ध कराने और मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।