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Friday, May 1, 2026

SUPAUL:फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कांड: पंचायत सचिव अभिशंकर सिंह निलंबित, जाली दस्तावेज से जारी हुआ था सर्टिफिकेट

हेडलाइन:
सुपौल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कांड: पंचायत सचिव अभिशंकर सिंह निलंबित, जाली दस्तावेज से जारी हुआ था सर्टिफिकेट
खबर विस्तार से:
सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर पंचायत के समदा वार्ड-14 में फर्जी दस्तावेज और जाली हस्ताक्षर के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव अभिशंकर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। मामले को सरकारी नियमों के उल्लंघन और पदीय दायित्व में घोर लापरवाही माना गया है।

जानकारी के अनुसार, खुशी तातेर नामक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र सरकारी पोर्टल के माध्यम से फर्जी कागजात और जाली हस्ताक्षर के आधार पर निर्गत किया गया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रमाण पत्र जारी करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

निलंबन अवधि के दौरान अभिशंकर सिंह का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय प्रतापगंज निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

मामले में आगे की कार्रवाई के लिए बीडीओ बसंतपुर को निर्देश दिया गया है कि पंचायत सचिव के विरुद्ध आरोप-पत्र (प्रपत्र ‘क’) तैयार कर सभी आवश्यक साक्ष्यों के साथ पांच प्रतियों में अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई जारी है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच में जुटा हुआ है।