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Saturday, May 9, 2026

BIHAR:सड़क हादसों में जब्त वाहन अब 24 घंटे में होंगे रिलीज, बिहार पुलिस की नई व्यवस्था लागू

सड़क हादसों में जब्त वाहन अब 24 घंटे में होंगे रिलीज, बिहार पुलिस की नई व्यवस्था लागू

थानों में महीनों खड़ी रहने वाली गाड़ियों से मिलेगी राहत, डीएसपी स्तर की टीम करेगी निगरानी

सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में अब वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। हादसे के बाद जब्त किए गए वाहनों को अब 24 घंटे के भीतर उनके मालिकों को वापस किया जाएगा। बिहार पुलिस की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य थानों में लंबे समय तक गाड़ियों को खड़ा रखने की पुरानी प्रक्रिया को खत्म करना और सिस्टम को अधिक पारदर्शी एवं तेज बनाना है।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से हर जिले में डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है।

कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप नंबर जारी

ट्रैफिक एडीजी ने बताया कि कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 9031829356 जारी किया गया है। इसी नंबर पर व्हाट्सएप सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दुर्घटना से संबंधित प्राथमिक जांच और जरूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। इसके बाद वाहन को अनावश्यक रूप से थाने में नहीं रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर वाहन मालिक को सौंप दिया जाएगा।

हालांकि, यदि किसी मामले में वाहन को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखना जरूरी होगा, तो उसके लिए नियमानुसार उचित कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

सड़क हादसे में घायलों को 1.50 लाख तक मुफ्त इलाज

पटना में आयोजित जानकारी के दौरान एडीजी ट्रैफिक ने बताया कि सड़क हादसे के शिकार लोगों को अब अस्पताल खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दुर्घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होने पर केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना के तहत 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

यह सुविधा अधिकतम 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी को की थी।

विशेष बात यह है कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि दुर्घटना के 24 घंटे बाद अस्पताल में भर्ती होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

अभी वाहन छोड़ाने में लग जाते हैं 6 महीने तक

वर्तमान व्यवस्था में दुर्घटना के बाद पुलिस वाहन को जब्त कर थाने ले जाती है। चालक के फरार होने की स्थिति में मालिक या चालक को बुलाया जाता है और केस दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है।

इसके बाद पुलिस जांच, पुलिस डायरी, चार्जशीट और कोर्ट के आदेश जैसी लंबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन छोड़ा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लग जाता है। इस दौरान थानों में खड़ी गाड़ियों की स्थिति खराब हो जाती है।

बिहार में रोज औसतन 32 सड़क हादसे

आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रतिदिन औसतन 32 सड़क हादसे होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जिला सबसे ऊपर है, जहां सालाना करीब 3 हजार सड़क दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं।

वहीं पूरे बिहार में सड़क हादसों में हर वर्ष लगभग 2200 लोगों की मौत हो जाती है।