सहरसा में मद्य निषेध कानून के तहत जब्त 50 वाहनों की होगी नीलामी, 5 से 12 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया
सहरसा।
मद्य निषेध अधिनियम के तहत सहरसा में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी को लेकर उत्पाद विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग द्वारा कुल 50 जब्त वाहनों की नीलामी की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी और 12 फरवरी को अंतिम रूप से पूरी की जाएगी।
सहरसा उत्पाद इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि नीलामी पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। इसमें देश के किसी भी हिस्से से इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकते हैं। नीलामी में शामिल होने के लिए आवेदकों को पहले उत्पाद विभाग के कार्यालय में निर्धारित फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा।
भौतिक निरीक्षण की भी दी जाएगी सुविधा
उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि नीलामी से पहले सभी जब्त वाहनों का भौतिक निरीक्षण करने की सुविधा बोलीदाताओं को दी जाएगी, ताकि वे वाहनों की स्थिति का सही आकलन कर सकें। नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदकों को वाहन की अनुमानित कीमत का न्यूनतम 10 से 20 प्रतिशत राशि अग्रिम जमानत के रूप में विभागीय कार्यालय में जमा करनी होगी। यह राशि यह सुनिश्चित करने के लिए ली जाएगी कि केवल गंभीर प्रतिभागी ही नीलामी प्रक्रिया में शामिल हों।
सफल बोलीदाताओं को शेष राशि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करनी होगी। इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए वाहनों का हस्तांतरण किया जाएगा।
राजस्व बढ़ाने और रखरखाव खर्च से राहत की उम्मीद
उत्पाद विभाग का मानना है कि इस नीलामी से विभागीय कार्यप्रणाली को गति मिलेगी, साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा लंबे समय से जब्त वाहनों के रखरखाव पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी विभाग को राहत मिलेगी।
उत्पाद इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि जो भी नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और निर्धारित तिथियों का विशेष ध्यान रखें।