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Tuesday, February 10, 2026

मधेपुरा में महिला की चाकू से हत्या मामले में बड़ा फैसला, एक अभियुक्त को उम्रकैद व 30 हजार जुर्माना

हेडलाइन:
मधेपुरा में महिला की चाकू से हत्या मामले में बड़ा फैसला, एक अभियुक्त को उम्रकैद व 30 हजार जुर्माना

खबर:
मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला की चाकू से हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। एडीजे नवम रघुवीर प्रसाद की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के बाद एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामले के सूचक सह मृतका के पति शहीद साह ने सिंहेश्वर थाना में आवेदन देकर बताया कि 28 अगस्त 2021 को दोपहर करीब 12 बजे जब वे काम से घर लौटे, तो देखा कि पड़ोसी आलम साह अपने आधा दर्जन परिजनों के साथ उनकी पत्नी जूही प्रवीण की चाकू से गला रेत रहा था। घर में मौजूद बच्चे और अन्य परिजन चीख-पुकार कर रहे थे। शहीद साह के अनुसार, जब उन्होंने विरोध किया तो सभी आरोपी चाकू लेकर उन्हें जान से मारने के लिए दौड़े, जिसके बाद वे जान बचाकर घर से बाहर भागे।

इसी दौरान हल्ला सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ देख आरोपी आलम साह अपने साथियों के साथ फरार हो गया। बाद में जब शहीद साह घर में लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जूही प्रवीण के पेट और गले पर चाकू से गंभीर वार किए गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

इस घटना को लेकर शहीद साह ने आलम साह सहित उसके आधा दर्जन परिजनों के खिलाफ सिंहेश्वर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जयनारायण पंडित ने मजबूती से पक्ष रखा और बताया कि जूही प्रवीण की बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई थी।

अंततः अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त आलम को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।