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Thursday, January 29, 2026

BIHAR:जमीन विवाद में पुलिस कार्रवाई पर ब्रेक: डिप्टी सीएम बोले—1 फरवरी से नया नियम लागू

पटना। एक फरवरी से जमीन विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका समाप्त हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को यह घोषणा की।उनकी पहल पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके की ओर से इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। यह एक फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। इसके अनुसार जमीन विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी।

पुलिस बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के न तो दखल-कब्जा दिला सकेगी और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य या चहारदीवारी कराएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन विवाद के नाम पर थानों की मनमानी नहीं चलेगी।

पुलिस हस्तक्षेप की आड़ में किसी को डराया-धमकाया नहीं जाएगा। यह विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। कई मामलों में कानून-व्यवस्था के नाम पर पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का दायित्व केवल शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

संयुक्त आदेश में क्या है?

  • किसी भी जमीन विवाद की सूचना मिलते ही थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अलग और स्पष्ट प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। इसमें दोनों पक्षों का नाम-पता, विवाद की प्रकृति (राजस्व, सिविल या आपसी), विवादित भूमि का पूरा विवरण (थाना, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म), विवाद का संक्षिप्त विवरण और पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई दर्ज की जाएगी। स्पष्ट करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टया किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
  • प्रत्येक भूमि विवाद की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से अंचलाधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी। यह सूचना ई-मेल या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।
  • विवाद के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक होगी। इन बैठकों में मामलों के समाधान की प्रगति को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। थाना प्रभारी स्वयं या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त थाना प्रभारी इन बैठकों में शामिल होंगे।
  • पूर्व की भांति धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता (बीएनएस के समकक्ष) के तहत पुलिस की भूमिका नियमानुसार बनी रहेगी, लेकिन इसका दुरुपयोग कर जमीन विवाद में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।