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Saturday, December 13, 2025

BIHAR:गलत बिल से उपभोक्ता को परेशान करना पड़ा भारी, बिजली विभाग के तीन अभियंताओं पर 5-5 हजार का जुर्माना

सीतामढ़ी। बिजली उपभोक्ता को गलत बिल देने एवं उन्हें परेशान किए जाने को लेकर सुनवाई दौरान डीएम रिची पांडेय ने बिजली विभाग के तीन अभियंताओं पर पांच पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया है।

इसमें लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बथनाहा व संबंधित कार्यपालक अभियंता शामिल है। समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में आयोजित लोग शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वितीय अपील के सुनवाई के क्रम में उक्त कार्रवाई की गई है।

बिजली बिल में सुधार करने के लिए अपील किया गया

जानकारी के अनुसार, सोनबरसा प्रखंड के परिवादी द्वारा दायर परिवाद पत्र में बिजली बिल में सुधार करने के लिए अपील किया गया था। इस दौरान त्रुटि के आधार पर संबंधित लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बथनाहा एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता पर पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड आरोपित किया गया।

बताया गया है कि परिवादी द्वारा दायर परिवाद पर जिला लोक शिकायत व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में सुनवाई में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी द्वारा की गई सुनवाई में पाया गया कि बिजली बिल 575 के बदले 26000 का बिल दिया गया।

अगली तारीख को उक्त सभी पदाधिकारियों को सदेह उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कुल सात मामलों की सुनवाई की गई जिसमें दो मामले पर आदेश पारित किया गया।

जनता दरबार में 86 लोगों ने लगाई फरियाद

इधर विमर्श कक्ष में आयोजित जनता दरबार में डीएम ने कुल 86 लोगों की समस्या सुनीं। उनके आवेदन को समझ संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।

साथ ही संबंधित अधिकारी को विधिसम्मत कार्रवाई करने एवं जनता दरबार में आए मामले को प्राथमिकता के साथ निष्पादन करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन से संबंधित मामले, अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान,सामाजिक सुरक्षा,भूमि विवाद, विकलांगता पेंशन, अतिक्रमण,वृद्धा पेंशन, भूमि मापी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामले की सुनवाई की गई।