Kosi Live-कोशी लाइव सुपौल: शराब बरामदगी मामले में मुख्य आरोपी को 5 साल की सजा - Kosi Live-कोशी लाइव

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Saturday, November 29, 2025

सुपौल: शराब बरामदगी मामले में मुख्य आरोपी को 5 साल की सजा


सुपौल जिले में बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अनन्य उत्पाद न्यायाधीश प्रथम अभिषेक कुमार की अदालत ने पिपरा थाना कांड संख्या 40/19 (उत्पाद सत्रवाद संख्या 99/19) में आरोपी गम्हरपुर, त्रिवेणीगंज निवासी मो. तईब को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।

2019 में बगान से मिली थी 250.5 लीटर शराब
17 फरवरी 2019 को गश्ती के दौरान पिपरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिपरा बांध स्थित संजय मंडल के बगान में नेपाल से लाई गई बड़ी मात्रा में देसी शराब छुपाकर रखी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ा गया। उसने अपना नाम मो. तईब बताया और शराब के कारोबर की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बोरे में छुपाकर रखी गई 250.5 लीटर देसी शराब बरामद की थी।

आरोप गठन 20 मार्च 2021 को
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 20 मार्च 2021 को आरोप तय किया। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत की ओर से अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई, वहीं बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश हुए। 20 मई 2025 को अदालत ने आरोपी का बयान दर्ज किया।

अंतिम बहस के बाद आया फैसला
सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मो. तईब को दोषी पाए जाने की पुष्टि की और सजा निर्धारित की। बचाव पक्ष की ओर से वकील वीरेंद्र कुमार झा और मो. अयूब खां ने पैरवी की।