Kosi Live-कोशी लाइव बिहार SIR में आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल, चुनाव आयोग से आदेश जारी - Kosi Live-कोशी लाइव

KOSILIVE BREAKING NEWS

Tuesday, September 9, 2025

बिहार SIR में आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल, चुनाव आयोग से आदेश जारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल कर दिया गया है। अब आधार के जरिए भी मतदाता अपना सत्यापन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर को लेकर दिए गए आदेश के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शीर्ष अदालत का आदेश लागू करने का निर्देश दिया। इसके बाद बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गयी है। इसके बाद बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन का निर्देश जारी किया है।

निर्वाचन विभाग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को एसआईआर में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना कराने को कहा है। इस निर्देश के अनुसार आधार स्वीकार न करने या उसका पालन न करने की किसी भी घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पत्र में कहा कि 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों के अतिरिक्त आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का वितरण) अधिनियम, 2026 की धारा 9 के अनुसार, आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार और उपयोग किया जाना है, ना कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत, आधार कार्ड पहले से ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक होगा।


बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान मतदाताओं के सत्यापन के लिए पूर्व में 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। इसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। इसके खिलाफ विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को एसआईआर में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल कराने का निर्देश दिया था।