सिंहेश्वर के थानाध्यक्ष रौशन कुमार को अनुशासनहीनता व कर्तव्यहीनता के आरोप में एसपी संदीप सिंह ने निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई उनकी पोस्टिंग के महज आठ दिन बाद की गयी. एसपी ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया.
बताया गया कि एक सितंबर 2025 को रौशन कुमार की प्रतिनियुक्ति सिंहेश्वर थाना में की गयी थी, लेकिन नौ सितंबर को आयोजित अपराध गोष्ठी में उन्होंने खुले तौर पर सिंहेश्वर थाना में कार्य करने से इंकार कर दिया. जब एसपी ने उनसे इसका कारण पूछा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है. किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह चुनने का अधिकार नहीं है कि उसे कहां रहना है तथा कहां नहीं रहना है.
ये मायने नहीं रखता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रौशन कुमार का यह रवैया अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का उदाहरण है. इसलिए रौशन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में उन्हें केवल जीवन- यापन भत्ता मिलेगा. उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सिंहेश्वर निर्धारित किया गया है.
ये मायने नहीं रखता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रौशन कुमार का यह रवैया अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का उदाहरण है. इसलिए रौशन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में उन्हें केवल जीवन- यापन भत्ता मिलेगा. उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सिंहेश्वर निर्धारित किया गया है.