Kosi Live-कोशी लाइव Bihar News Today: अनुसूचित जाति में तांती और ततवा जाति नहीं रहेंगे?, सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद बिहार सरकार ने लिया फैसला... - Kosi Live-कोशी लाइव

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Monday, September 30, 2024

Bihar News Today: अनुसूचित जाति में तांती और ततवा जाति नहीं रहेंगे?, सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद बिहार सरकार ने लिया फैसला...


Bihar News Today:सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बिहार सरकार ने तांती और ततवा जाति को सामान्य श्रेणी में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने सभी विभागों और आयोगों से पान और स्वासी जाति के साथ ही जुड़े तांती और ततवा जाति के कर्मियों की जानकारी मांगी है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि अब यह जातियां अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं रहेंगी। इनके आरक्षण की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद ने विभागों से बिहार सचिवालय सेवा के तहत कार्यरत तांती (ततवा) जाति के पदाधिकारियों से स्व-घोषणा पत्र में सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया।

साथ ही, उनकी सेवापुस्तिका में अंकित तथ्यों की जांच कर एक सप्ताह में स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने पान/स्वासी जाति के साथ जुड़े तांती और ततवा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के तहत फिर से जोड़ने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में तांती (ततवा) जाति के आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन आया है। राज्य सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया था। इसके विरोध में याचिका दाखिल की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाने के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने फिर से इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में शामिल किया है।

मगर इस बीच कई विभागों और कार्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कारण उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है।