कोशी लाइव/सहरसा/अक्की स्टार/
सहरसा 7.08.2023 को माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, श्री गौतम कुमार सहरसा के द्वारा बिहरा थाना कांड सं0-69/2022 धारा-498ए के अन्तर्गत अभियुक्त (1) आनन्द कुमार सिंह, पे०-स्व० रूद्र नारायण सिंह, सा०- पटोरी वार्ड नं0-08, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा को धारा-498ए के तहत् दो (02) वर्ष का कारावास एवं 5000 (पाँच हजार) रू अर्थदण्ड की सजा दिया गया है अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास। अभियोजन की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, श्री शम्भु शरण कर्ण के द्वारा पक्ष रखा गया ।