सहरसा थाना कांड संख्या 808/21 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्तम कुमार गौतम कुमार ने आर्म्स एक्ट के मामले में रिफ्यूजी कॉलोनी वार्ड संख्या 6 के बंका यादव उर्फ अमरजीत कुमार यादव उर्फ सौरव कुमार को तीन साल सश्रम सजा एवं अर्थदंड आठ हजार रुपया और आर्म्स एक्ट में दो साल का सश्रम सजा एवं अर्थदंड पांच हजार रुपया, अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
प्रभारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजीव भगत ने बताया कि घटना 22 अक्टूबर 2021 की है। एएसआई वीरेंद्र शाह ने रिफ्यूजी कॉलोनी चौक पर गुप्त सूचना पर करीब 7:30 एसएनएसआरकेएस कॉलेज के पास पहुंचा तो एक युवक पुलिस वाहन देखकर भागने लगा, जिसे संदेह होने पर सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा।
तलाशी के क्रम में बंका यादव के कमर के बाएं तरफ बेल्ट के नीचे पेंट में छिपाकर खोसा हुआ एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसे अनलोड करने पर उसके बैरल से एक जिंदा कारतूस जिसके के पेंदी पर 8एमएम केएफ अंकित पाया गया।
श्री भगत ने कहा कि अनुसंधानकर्ता सहित कुल पांच साक्ष्यों का गवाही करवाई गई सभी ने युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी प्रसाद के तरफ से भी दो गवाह पेश किया गया। इससे पहले बंका यादव बेल पर चल रहे थे।