MADHEPURA NEWS/नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास मामले में पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने सिंहेश्वर प्रखंड के 22 वर्षीय छोटकन ऋषिदेव को दोषी पाया है। मामले में कोर्ट 24 मई को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करेगी। अभियुक्त के पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने अपनी 6 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
महिला ने बताया था कि 2 फरवरी 2019 को डेढ़ बजे दिन में खेलने के दौरान छोटकन ऋषिदेव उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर नारियल बोर्ड के बगान में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। हल्ला होने के बाद आरोपी भाग गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विजय कुमार विजेता ने बताया कि इस मामले में कई गवाहों का परीक्षण करवाया गया था।