इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं. रिया के वॉट्सएप चैट की जांच में रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स की सप्लाई, खरीद-फरोख्त, सेवन की साज़िश में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की बात पता चलती है. लिहाजा NDPS एक्ट की धारा 20(b)/22/27/28/29 के तहत रिया चक्रवर्ती पर मामला बनता है.
बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम को भले ही रिया चक्रवर्ती के घर से कुछ खास सबूत हाथ न लगे हों इसके बावजूद इस मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है. बता दें कि NDPS कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि किसी शख्स या आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद हो तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उसे सजा होगी.
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क्या है NDPS एक्ट?