कोविड-19 को लेकर जिला में प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के लगातार आगमन जारी है। अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन केंद्र चिह्नित किए गये हैं। इन केन्द्रों पर राज्य सरकार के मानक के अनुसार मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है। जिला में 21,000 व्यक्तियों की क्षमता का कुल 186 क्वारंटाइन केंद्र को चिह्नित किया गया है। वर्तमान में 119 केंद्र कार्यरत हैं। उक्त कार्यरत केंद्र पर दिनांक 13 मई तक रेल मार्ग एवं सडक मार्ग से आये कुल 8438 प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तिों को क्वारंटाइन किया गया है। जिला के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों के कुल 9553 प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों का आगमन यहां हुआ है।
जिला में आए सभी प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं पर उनके द्वारा सतत नजर रखी जा रही है। कही भी समस्या आने पर डीएम ने त्वरित निराकरण का निर्देश दिया है। क्वारंटाइन केंद्र संचालन में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को जिलाधिकारी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार की शिकायत, कुप्रबंधन अथवा शिथिलता के लिए उनके विरू़द्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
अपर समाहत्र्ता धीरेन्द्र कुमार झा ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्वारंटाइन केंद्रों का मानक के अनुसार संचालन हेतु प्रतिदिन संबंधित अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से अनुश्रवण किया जा रहा है। आवासित व्यक्तियों को जिला स्तर पर निर्धारित मेनू के अनुसार प्रात: आठ बजे तक नाश्ता, दोपहर दो बजे तक दिन का खाना एवं रात्रि आठ बजे तक रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सुबह में दूध की भी व्यवस्था की गई है। क्वारंटाइन केंद्र के अंदर अनधिकृत प्रवेष निषेध है।किसी भी आवासित व्यक्ति के बाहर निकलने पर प्रतिबंध है।
जिलाधिकारी ने क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे सभी व्यक्तियों से अनुशासन बनाये रखने को कहा है। यदि क्वारांटन केंद्र पर रह रहे व्यक्ति केंद्र से बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।