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Tuesday, April 14, 2020

सहरसा।बिना अनुमति के नहीं होगा वाहनों का परिचालन: डीएम

सहरसा। कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न स्थिति की रोकथाम हेतु संपूर्ण राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का मूल उद्देश्य है, लोगों का एक दूसरे से कम संपर्क होना, ताकि संक्रमण ना फैले। यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने निजी वाहन से एक स्थान से दूसरे तक आ जा रहे है। इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सचिव परिवहन विभाग, बिहार के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी कौशल कुमार व एसपी राकेश कुमार ने भी आदेश जारी कर दिया है। डीएम व एसपी के आदेशानुसार सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो, तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जाएंगे। पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। पास के पीछे चेकिग के लिए एक लॉगबुक प्रिट कराया जाएगा जिसमें पुलिस द्वारा चेकिग के समय तिथि, स्थान व समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सरकारी कार्यालयों, बैंक, अस्पताल एवं अन्य कार्यालय के कर्मियों एवं पदाधिकारियों का पास निर्गत करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी कार्यालय प्रधान को अपने-अपने कार्यालय अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची फोटो एवं उनके वाहनों की विवरणी के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी, को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि वाहन पास निर्गत किया जा सके। आदेशानुसार आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा। पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। चेकिग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त किया जाएगा। पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा-177, 179 के अन्तर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखेंगे। डीएम ने पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी को भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करने तथा पेट्रोल पम्प पर सैनिटाइजर का भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बिना मास्क पहने चालक व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी।