सहरसा। शहर के वार्ड नंबर 24 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता भवेश कुमार पासवान के खिलाफ खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर एसडीओ के निर्देश पर शहरी क्षेत्र की प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक संजुला कुमारी ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि लाभुकों के सूचना दी गई कि डीलर भवेश कुमार पासवान द्वारा मार्च माह का खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया। जब 28 मार्च को दुकान की जांच की गई तो दुकान के गोदाम में अनाज पूर्णत: खाली था। दुकान खुली हुई थी, परंतु विक्रेता गायब थे। जब विक्रेता से दूरभाष पर पूछा गया तो बताया गया कि कोरोना वायरस के कारण मेरे द्वारा ई पॉश मशीन से वितरण नहीं कर वितरण पंजी से खाद्यान्न का वितरण किया गया। लेकिन जब विक्रेता से पंजी की मांग की गई तो 30 मार्च तक कोई पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। लाभुकों के बयान से यह बात सामने आई कि लाभुकों द्वारा वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी कर ली गई। जिसके बाद एसडीओ ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। एसडीओ के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। थानाध्यक्ष आरके सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है।
Wednesday, April 1, 2020
सहरसा।कालाबाजारी मामले में डीलर पर केस दर्ज
कोशी लाइव
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