Kosi Live-कोशी लाइव बिहार सरकार ने लगाई ई-सिगरेट पर पाबंदी, पीते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना - Kosi Live-कोशी लाइव

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Wednesday, September 18, 2019

बिहार सरकार ने लगाई ई-सिगरेट पर पाबंदी, पीते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना

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प्रिंस कुमार राज

बिहार सरकार ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को बल प्रदान करते हुए प्रदेश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का आठवां राज्य है। इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश में पाबंदी लग चुकी है। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन की अध्यक्षता में पिछले दिनों राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में ही ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।
जानिए, क्या है ई-सिगरेट
ई-सिगरेट या ईलेक्ट्रानिक सिगरेट ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कारट्रिज होती है। कारट्रिज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है जो बैट्री की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप देता है। उसे सिगरेट के धुएं की तरह लोग पीते हैं।