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कोलकाता, एएनआइ। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए सोमवार का दिन मुसीबत लेकर आया है। मोहम्मद शमी और उनके भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने शमी को 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
बता दें कि शमी के खिलाफ कोलकाता कोर्ट में केस चल रहा है। हसीन जहां के आरोप पर सुनवाई के दौरान शमी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। मोहम्मद शमी फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे हैं।
West Bengal: Alipore court issues arrest warrant against Indian cricketer Mohammad Shami and his brother Hasid Ahmed in connection with domestic violence case filed by his wife Hasin Jahan. The court has asked him to surrender within 15 days
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15 दिन के अंदर सरेंडर का आदेश
कोलकाता कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर शमी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पिछले साल कोलकाता पुलिस ने हसीन जहां की शिकायत के बाद शमी पर आईपीसी की सात धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
कोलकाता कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर शमी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पिछले साल कोलकाता पुलिस ने हसीन जहां की शिकायत के बाद शमी पर आईपीसी की सात धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
शमी के घर के बाहर किया था हंगामा
बता दें कि अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हसीन जहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया थे, जब वह अपने पति मोहम्मद शमी के घर पहुंची और हंगामा करने लगी। हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
बता दें कि अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हसीन जहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया थे, जब वह अपने पति मोहम्मद शमी के घर पहुंची और हंगामा करने लगी। हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप
2018 की शुरुआत में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। शमी और उनके भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत घरेलू हिंसा के लिए मामला दर्ज किया गया था।
2018 की शुरुआत में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। शमी और उनके भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत घरेलू हिंसा के लिए मामला दर्ज किया गया था।

