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Saturday, May 11, 2019

सहरसा:अनुमंडल न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट महिला ने किया हंगामा

कोशी लाइव: विकास तांती

सहरसा। शुक्रवार को सौरबाजार प्रखंड के बरसम निवासी बेनी शर्मा की पत्नी हकरी देवी ने अनुमंडल न्यायालय से पारित एक आदेश से असंतुष्ट होकर काफी हंगामा मचाया। महिला ने अनुमंडल न्यायालय के आदेश को पैसे और पैरवी के बल पर भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय के आदेश के विपरीत आदेश पारित करने की बात कही। जबकि अनुमंडल कार्यालय के कर्मी द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, कागजात को फाड़ने की कोशिश करने और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए महिला पर सदर थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया। महिला को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।
जमीन संबंधी आदेश से असंतुष्ट महिला का आरोप है कि वर्ष 2011 से प्रभात यादव व अन्य से उनके जमीन का विवाद चल रहा है। विवादित जमीन का खाता- खेसरा उसके ससुर अयोधी तांती के नाम से है। यह 71 डिसमिल जमीन उसके दखल में है, जिसपर वह पूरे परिवार रह रही है और खेतीबाड़ी भी करती है। इस संबंध में दावा करने वाले द्वितीय पक्ष के आवेदन पर डीसीएलआर ने जमीन को मेरे कब्जे में दिखाते हुए सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दिया। उक्त जमीन के संबंध में पुलिस रिपोर्ट में जमीन हमारे कब्जे में दिखाया गया है। बावजूद उसके अनुमंडल न्यायालय में अनुमंडल दंडाधिकारी मृदुला गुप्ता द्वारा पति के रहते पत्नी द्वारा केस लड़ने को अनुचित करार दिया और दोनों पक्ष को सक्षम न्यायालय जाने का आदेश देकर विरोधी को मदद किया। अनुमंडल न्यायालय द्वारा 6 मई को पारित इस आदेश की प्रति मिलते ही महिला ने आपा खो दिया और हंगामा मचाने लगी।

पूछे जाने पर सदर एसडीओ शंभूनाथ ने कहा कि अनुमंडल दंडाधिकारी शंभूनाथ झा ने कहा अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश गलत नहीं है। बावजूद उसके अगर कोई अनुमंडल न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट है, तो संबंधित व्यक्ति को उपरी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हंगामा करने और गाली- गलौज करने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी ने महिला के लिए हंगामा के लिए उकसाया, जो गलत है।