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Tuesday, November 3, 2026

Good News मधेपुरा में ईंट-भट्ठा संचालकों को बड़ी राहत, बकाया राजस्व पर मिलेगी ब्याज माफी; सरकार ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना

मधेपुरा में ईंट-भट्ठा संचालकों को बड़ी राहत, बकाया राजस्व पर मिलेगी ब्याज माफी; सरकार ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना

मधेपुरा जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से बकाया राजस्व भुगतान की समस्या से जूझ रहे संचालकों को अब ब्याज माफी का लाभ मिल सकता है। खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार ने ईंट सत्र 2024-25 तक के बकाया राजस्व के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की है। इस योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों को बकाया राशि पर ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या 6116, दिनांक 17 सितंबर 2026 के माध्यम से इस योजना को अधिसूचित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ईंट-भट्ठा संचालकों को बकाया राजस्व जमा करने का अवसर देना और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करना है।

बकायेदार ईंट-भट्ठों तक पहुंच रहा प्रशासन

योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र संचालकों तक पहुंचाने के लिए मधेपुरा जिला प्रशासन की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अधिकारियों की टीम जिले के बकायेदार ईंट-भट्ठों पर पहुंचकर संचालकों को योजना की जानकारी दे रही है।

इस दौरान उन्हें एकमुश्त समाधान योजना के प्रावधानों, ब्याज माफी से मिलने वाले लाभ और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है।

डीएम ने व्यापक प्रचार-प्रसार पर दिया जोर

जिलाधिकारी, मधेपुरा ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले के अधिक से अधिक पात्र ईंट-भट्ठा संचालक इस योजना से जुड़ें और अपने पुराने बकाया मामलों का नियमानुसार निपटारा करा सकें।

संचालकों से समय पर भुगतान करने की अपील

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित ईंट-भट्ठा संचालकों से अपील की है कि वे योजना की शर्तों और निर्धारित समय-सीमा की जानकारी प्राप्त कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें। ब्याज माफी के इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया राजस्व का भुगतान करें और लंबित मामलों का निपटारा कराएं।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया के लिए संचालक जिला खनन कार्यालय, मधेपुरा से संपर्क कर सकते हैं।

स्रोत: जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, मधेपुरा।