मधेपुरा में 4 लीटर देसी शराब के मामले में आरोपी दोषी: विशेष उत्पाद कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना
मधेपुरा: 2022 में 4 लीटर देसी शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार राय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
4 लीटर देसी शराब के साथ हुई थी गिरफ्तारी
सरकारी वकील ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार, पुरैनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-9 निवासी जयप्रकाश सिंह को 25 नवंबर 2022 को 4 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद जयप्रकाश सिंह को दोषी माना और सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल के दौरान अभियुक्त ने जितने दिन न्यायिक हिरासत में बिताए हैं, उन्हें उसकी कुल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
कोशी लाइव की रिपोर्ट