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Friday, August 14, 2026

MADHEPURA: छात्रा के पति को आपत्तिजनक वीडियो भेजकर धमकाने का आरोप, शिक्षक गिरफ्तार

छात्रा के पति को आपत्तिजनक वीडियो भेजकर धमकाने का आरोप, शिक्षक गिरफ्तार: परिजनों ने बातचीत के बहाने घर बुलाकर कमरे में किया बंद; पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की

मधेपुरा/बिहारीगंज। बिहारीगंज थाना क्षेत्र सरौनी कला में एक शिक्षक पर छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे कथित तौर पर वायरल करने की धमकी देने और बाद में उसके पति के मोबाइल पर भी वीडियो भेजने का गंभीर आरोप लगा है। वीडियो पति तक पहुंचने के बाद छात्रा के ससुराल में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना से पीड़िता मानसिक तनाव में आ गई।

आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा को वीडियो के जरिए परेशान करने के साथ मैसेज के माध्यम से धमकियां भी दीं। जब मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने मायके वालों को दी तो परिजनों ने आरोपित को पकड़ने की योजना बनाई।

बातचीत के बहाने शिक्षक को घर बुलाया

परिजनों ने गुरुवार को आरोपित शिक्षक मिथलेश मुखिया को बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। शिक्षक के घर पहुंचते ही परिजनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बिहारीगंज थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपित शिक्षक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस अब मोबाइल में मौजूद वीडियो, मैसेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।

पति के मोबाइल पर वीडियो भेजने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, आरोपित ने पहले वीडियो के जरिए उसे परेशान किया और बाद में उसके पति के मोबाइल पर भी वीडियो भेज दिए। इसके साथ ही मैसेज के माध्यम से धमकी देने का भी आरोप है। पति के मोबाइल पर वीडियो पहुंचने के बाद पीड़िता के ससुराल में विवाद की स्थिति बन गई।

इस घटनाक्रम से पीड़िता काफी परेशान हो गई। इसके बाद उसने अपने मायके वालों को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया।

न्यायालय में दर्ज कराया गया पीड़िता का बयान

बिहारीगंज थानाध्यक्ष लवकुश कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित शिक्षक मिथलेश मुखिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने आरोपित का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल में मौजूद डिजिटल सामग्री और बातचीत की जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष के अनुसार, पीड़िता का सक्षम न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। पुलिस कोर्ट के निर्देश और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट (POCSO) और अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है।

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाए गए तथा उन्हें किस-किस व्यक्ति को भेजा गया। डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।