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Tuesday, July 21, 2026

CM सम्राट चौधरी का सख्त आदेश जारी --पेपर लीक, जुआ,गाली-गलौज और अभद्र टिप्पणी पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, लगेगा गुंडा एक्ट

हेडलाइन:
बिहार में पेपर लीक और सोशल मीडिया पर अभद्रता पर सख्ती, गुंडा एक्ट लगेगा; ऑनलाइन जुआ पर भी कड़ा कानून

सबहेड:
सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अपराध नियंत्रण कानून में संशोधन को मंजूरी, पेपर लीक, साइबर अपराध और ऑनलाइन बेटिंग पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ।

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बिहार सरकार ने पेपर लीक, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और ऑनलाइन जुआ जैसे मामलों पर बड़ी सख्ती का फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

संशोधन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, सोशल मीडिया पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणियों जैसे मामलों में भी गुंडा एक्ट (CCA) के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे अपराधों में छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि साइबर अपराध, डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और नए प्रकार के संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून में बदलाव जरूरी था। संशोधित कानून से पुलिस को बदलते अपराधों के खिलाफ अधिक प्रभावी कानूनी अधिकार मिलेंगे।

इसके साथ ही राज्य सरकार 159 वर्ष पुराने सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की जगह बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 लागू करेगी। नए कानून के तहत ऑफलाइन जुआघर, ऑनलाइन जुआ, बेटिंग वेबसाइट और ऐप्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पकड़े जाने पर पुलिस बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगी।

ऑनलाइन जुआ संचालित करने वाली कंपनियों के निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य पदाधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। जुआ के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की जेल और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा। पुलिस खातों को फ्रीज कराने और किसी भी समय छापेमारी करने की कार्रवाई भी कर सकेगी।

जुआ खेलने पर प्रस्तावित सजा

  • पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 माह तक की जेल या ₹3,000 से ₹10,000 तक जुर्माना।
  • दोबारा अपराध करने पर 2 से 5 वर्ष तक की जेल और ₹50,000 जुर्माना।
  • ऑनलाइन जुआ संचालित करने पर 1 से 3 वर्ष तक की जेल और ₹5 लाख तक जुर्माना।
  • दोबारा ऑनलाइन अपराध करने पर 7 वर्ष तक की जेल और ₹10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान।