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बिहार में सिपाही-ASI नहीं करेंगे वाहन जांच, अब सिर्फ SI या उससे ऊपर के अधिकारी को अधिकार
सबहेड:
ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार का बड़ा आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई; बॉडी वार्न कैमरा ऑन रखना अनिवार्य
पटना: बिहार में वाहन जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब सिपाही और जमादार (ASI) सड़क पर वाहनों की जांच नहीं कर सकेंगे। वाहन चेकिंग का अधिकार केवल दारोगा (SI) या उससे ऊपर के अधिकारियों को होगा।
पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार ने बताया कि सिपाही और ASI का मुख्य दायित्व ट्रैफिक संचालन और सड़कों को जाम मुक्त रखना होगा। किसी भी स्थिति में वे अकेले वाहनों को रोककर जांच नहीं करेंगे।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
एडीजी ने कहा कि आदेश के पालन की निगरानी के लिए विशेष जांच टीम बनाई जाएगी। यदि कोई सिपाही या ASI वाहन जांच करते हुए पाया जाता है या उसके खिलाफ शिकायत मिलती है, तो उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बॉडी वार्न कैमरा ऑन रखना होगा जरूरी
वाहन जांच और ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी वार्न कैमरा चालू रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि जांच के दौरान कैमरा बंद मिला और किसी वाहन चालक से विवाद हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पुलिसकर्मी की होगी।
पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए नया मॉडल
राजधानी पटना में जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस नया मॉडल लागू करेगी। अब पुलिसकर्मियों को किसी एक चौराहे के बजाय पूरे स्ट्रेच (इलाके) की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही नो-पार्किंग जोन, वन-वे व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित विभागों को सुझाव भी दिए जाएंगे, ताकि यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी बन सके।