मधेपुरा: पत्नी की हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे-9 की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 19 मार्च 2020 का है। मृतका रेम्पा कुमारी के पिता भूटो ऋषिदेव ने मुरलीगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की शादी जनवरी 2020 में मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिग्घी निवासी नुनुलाल ऋषिदेव से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
परिजनों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके। आरोप है कि इसी कारण 19 मार्च 2020 को रेम्पा कुमारी की हत्या कर दी गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जयनारायण पंडित ने अदालत में साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी नुनुलाल ऋषिदेव को दोषी पाया।
अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक राहत माना जा रहा है।