हाजीपुर: सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए चलती ट्रेन के गेट पर लटककर रील बनाना एक महिला को महंगा पड़ गया। इंस्टाग्राम पर वायरल हुई उसकी रील को करीब 8 मिलियन व्यूज मिले थे, लेकिन वीडियो रेलवे अधिकारियों की नजर में आने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई। जांच के बाद जीआरपी ने महिला पर ₹2500 का जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की सख्त चेतावनी दी।
वायरल रील के बाद GRP ने की पहचान
मामले में रेलवे सुरक्षा पोस्ट हाजीपुर में महिला को बुलाकर पूछताछ की गई। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उस पर ₹2500 का जुर्माना लगाया गया। जीआरपी के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर महिला की पहचान कर उसे नोटिस जारी किया गया था।
चलती ट्रेन के गेट पर बनाया था वीडियो
जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के गेट पर लटककर वीडियो बनाती दिखाई दे रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की पहचान की और उसे थाने पर बुलाया।
पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम पिंकी देवी, पति अनिल पासवान, निवासी दुबहा वार्ड संख्या-3, थाना सहदेई बुजुर्ग बताया। उसने स्वीकार किया कि जून माह में हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान उसने यह वीडियो बनाया था और बाद में इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था।
लिखित माफीनामा देकर दोबारा गलती नहीं करने का दिया आश्वासन
रील वायरल होने के बाद महिला ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। साथ ही जीआरपी के समक्ष लिखित रूप से आश्वासन दिया कि वह भविष्य में इस तरह का कोई खतरनाक वीडियो नहीं बनाएगी और न ही ऐसी गलती दोहराएगी।
रेलवे की अपील: लाइक और व्यूज के लिए जान जोखिम में न डालें
जीआरपी अधिकारियों ने कहा कि चलती ट्रेन में स्टंट करना न केवल रेलवे नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लाइक, फॉलोअर्स और व्यूज के लिए अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में न डालें।
रेलवे का कहना है कि ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।