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Thursday, May 28, 2026

'13 साल की शादी, 2 साल के प्यार में छोड़ा':BPSC टीचर का हंगामा वाला वीडियो, बेटा बोला- मम्मी बुरी है, उनके साथ नहीं जाऊंगा

हेडलाइंस

BPSC शिक्षिका के कथित अफेयर को लेकर हाजीपुर में हाईवोल्टेज ड्रामा

पति ने कहा- “13 साल की शादी, 2 साल के प्यार में छोड़ दिया”

पत्नी को कथित प्रेमी के साथ कमरे में पकड़ने का दावा

10 साल के बेटे ने मां पर लगाए गंभीर आरोप

मामला कोर्ट तक पहुंचा, पुलिस जांच की मांग

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर क्या कहता है कानून?



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‘13 साल की शादी, 2 साल के प्यार में छोड़ा’: BPSC शिक्षिका और पति के विवाद का वीडियो वायरल

बिहार के Hajipur में BPSC शिक्षिका और उनके पति के बीच विवाद का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पति अमन कुमार ने अपनी पत्नी गुंजन कुमारी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पति का आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया-लिखाया, नौकरी दिलाने में हर संभव मदद की, लेकिन सरकारी शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और अपने कथित प्रेमी के साथ रहने लगी।


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पति का दावा- पत्नी की पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच दी

पीड़ित पति अमन कुमार ने बताया कि उनकी शादी साल 2013 में हुई थी। शादी के समय गुंजन इंटर पास थीं। अमन ने कहा कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद पत्नी की पढ़ाई जारी रखवाई।

उनके मुताबिक, पहले ग्रेजुएशन, फिर B.Ed और बाद में BPSC की तैयारी तक का पूरा खर्च उन्होंने उठाया। इसके लिए उन्होंने फोटोग्राफी का काम किया और यहां तक कि पैतृक जमीन का हिस्सा भी बेच दिया।

अमन का कहना है कि 2023 तक दोनों की वैवाहिक जिंदगी सामान्य थी और परिवार खुशहाल था।


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BPSC शिक्षिका बनने के बाद बदला व्यवहार

अमन कुमार के अनुसार, TRE-2 परीक्षा में चयन होने के बाद गुंजन की पोस्टिंग Supaul जिले के त्रिवेणीगंज क्षेत्र के एक स्कूल में हुई।

यहीं पर उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त प्रकाश से दोबारा हुई। पति का आरोप है कि इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में अफेयर शुरू हो गया।

अमन ने बताया कि पत्नी के लिए उन्होंने सिमराही बाजार में किराये का 2BHK फ्लैट लिया था और वहां एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं।


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बेटे ने पिता को बताई ‘अंकल’ की कहानी

पति के मुताबिक, उनके 10 साल के बेटे ने सबसे पहले उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी।

अमन ने कहा कि बेटे ने बताया कि पिता के बाहर रहने के दौरान एक “अंकल” घर आते थे। बच्चे को कहा जाता था कि अगर कोई पूछे तो उन्हें “मामा” बताना।

बच्चे ने मां पर यह आरोप भी लगाया कि शिकायत करने पर मां ने उससे कहा- “तुम मेरे बेटे नहीं हो।”

बच्चे ने पिता के सामने यह भी कहा कि वह अब मां के साथ नहीं रहना चाहता।


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दार्जिलिंग ट्रिप के बाद बढ़ा विवाद

अमन कुमार का आरोप है कि जनवरी 2025 में उनकी पत्नी ने महिला शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग घूमने जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह शिक्षिकाओं के साथ नहीं गई थीं।

इसके बाद पति को शक हुआ कि पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ गई थीं। इसी घटना के बाद दोनों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया।


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“पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा”

पति ने दावा किया कि 25 मई को उन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी हाजीपुर के लिच्छवि नगर स्थित किराये के मकान में मौजूद है।

अमन वहां पहुंचे और उन्होंने पत्नी को कथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर डायल-112 पुलिस को सूचना दी।

घटना के दौरान मोहल्ले में भारी भीड़ जुट गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई।


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पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया केस

अमन कुमार ने पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

वहीं, पति का यह भी दावा है कि पत्नी ने उनके खिलाफ पहले से एक केस दर्ज कराया हुआ है और कोर्ट में तलाक की याचिका भी दायर की है।

हालांकि, अब तक शिक्षिका गुंजन कुमारी की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।


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एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर क्या कहता है कानून?

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बदला कानून

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऐतिहासिक फैसले में IPC की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

इस फैसले के बाद भारत में विवाहेतर संबंध (Extra Marital Affair) अब आपराधिक अपराध नहीं माना जाता। यानी सिर्फ अफेयर होने के आधार पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता।


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तलाक का आधार जरूर बन सकता है

हालांकि, विवाहेतर संबंध तलाक का मजबूत आधार माना जाता है।

Hindu Marriage Act की धारा 13(1)(i) के तहत पति या पत्नी अदालत में तलाक की मांग कर सकते हैं, यदि वे साथी के विवाहेतर संबंध को साबित कर दें।


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हर्जाना और मेंटेनेंस पर भी असर

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अफेयर के कारण मानसिक या सामाजिक नुकसान हुआ हो तो अदालत में हर्जाने की मांग भी की जा सकती है।

इसके अलावा, कुछ मामलों में गुजारा भत्ता (Maintenance) पर भी इसका असर पड़ सकता है। अदालत परिस्थितियों और सबूतों के आधार पर फैसला देती है।


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फिलहाल जांच और कोर्ट की प्रक्रिया जारी

यह मामला अब न्यायालय तक पहुंच चुका है। पति का कहना है कि उन्होंने अपने दावों से जुड़े सबूत अदालत में पेश किए हैं।

पुलिस का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।