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Tuesday, April 7, 2026

MADHEPURA:मधेपुरा पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 30 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

हेडलाइन:
मधेपुरा पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 30 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

खबर:
मधेपुरा पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में दोषी अमीन सिंह (58) को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-6 न्यायाधीश अमित कुमार पांडे की अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार विजेता के अनुसार, यह मामला करीब दो साल पुराना है। आरोपी ने गांव की एक नाबालिग बच्ची को खाने-पीने की वस्तु में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई।

घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची तीन-चार महीने की गर्भवती हो गई। आरोपी उसे गर्भपात के बहाने अपने साथ ले गया था। जब पीड़िता की मां को इसकी जानकारी मिली और वे आरोपी के घर पहुंचीं, तो उन्हें धमकी दी गई। डर के कारण परिवार कुछ समय तक चुप रहा।

22 सितंबर 2024 को बच्ची घर लौटी और उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन आरोपी ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। अंततः परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

अदालत ने 1 अप्रैल को आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, तथा बीएनएस की धारा 89 के तहत 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दोनों धाराओं में तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।