सहरसा विधायक आईपी गुप्ता को शेखपुरा कोर्ट से राहत, रुपयों के लेन-देन मामले में खंडित बेल बहाल
सहरसा विधायक और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने मंगलवार को शेखपुरा जिला न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी मिट्ठू रानी के समक्ष पेश होकर जमानत प्राप्त की।
सहरसा विधायक आईपी गुप्ता को शेखपुरा कोर्ट से राहत, जमानत फिर से बहाल
सहरसा/शेखपुरा: सहरसा विधायक एवं इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आईपी गुप्ता को मंगलवार को शेखपुरा जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली। न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी मिट्ठू रानी की अदालत में पेश होने के बाद उन्हें एक आपराधिक मामले में पुनः जमानत दे दी गई।
बताया गया कि विधायक आईपी गुप्ता की पूर्व में मिली जमानत लगातार पैरवी नहीं किए जाने के कारण खंडित कर दी गई थी। इसके बाद मंगलवार को वे स्वयं अदालत में उपस्थित हुए और जमानत याचिका दायर की।
संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए दस-दस हजार रुपये के दो जमानतदारों पर फिर से जमानत की सुविधा प्रदान की।
रुपयों के लेन-देन से जुड़ा है मामला
विधायक के अधिवक्ता सूर्यमणि प्रसाद ने बताया कि मामला रुपयों के लेन-देन से संबंधित है। चेवाड़ा निवासी रवि शंकर द्वारा विधायक के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था।
पैरवी नहीं होने पर खंडित हुई थी जमानत
अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद विधायक को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। हालांकि 30 जनवरी 2026 को अदालत में उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण न्यायालय ने उनकी जमानत खंडित कर दी थी। उस समय आरोप गठन से पहले साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया चल रही थी।
न्यायालय को दिया सहयोग का भरोसा
विधायक आईपी गुप्ता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे मामले के न्यायिक विचारण में पूरा सहयोग करेंगे और भविष्य में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे। कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी देखी गई।