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सहरसा में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी अनिवार्य, गोदाम से सीधे वितरण पर रोक
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सहरसा जिला प्रशासन ने रसोई गैस वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सिलेंडरों की 100% होम डिलीवरी अनिवार्य कर दी है। जिलाधिकारी दीपेश कुमार के आदेश के बाद अब किसी भी गैस गोदाम या व्यावसायिक प्रतिष्ठान से सीधे सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे।
यह फैसला हाल के दिनों में गैस गोदामों पर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, अत्यधिक भीड़ के कारण ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी।
प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस उपलब्ध कराएं। यदि कोई एजेंसी गोदाम से सीधे वितरण करती पाई गई, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैस गोदामों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और ऑनलाइन बुकिंग के बाद घर पर ही सिलेंडर प्राप्त करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।