Kosi Live-कोशी लाइव MADHEPURA:मधेपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास केस: दोषी को 20 साल की सजा, ₹50 हजार जुर्माना; पीड़िता को ₹4 लाख मुआवजा - Kosi Live-कोशी लाइव

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Tuesday, March 31, 2026

MADHEPURA:मधेपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास केस: दोषी को 20 साल की सजा, ₹50 हजार जुर्माना; पीड़िता को ₹4 लाख मुआवजा

 



नाबालिग बच्ची के साथ द्ष्कर्म के प्रयास आर अश्लील वीडियो बनाने के गंभीर मामले में मधेपुरा की अदालत ने सख्त फैसला सूनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V| अमित कुमार पांडेय की कोर्ट ने आरोपी सुजित कुमार (पिता- मदन शर्मा, निवासी- यमपुरिया वासा) को दोषी करार देते हुए 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सूनाई है।

यह मामला माहिला थाना कांड संख्या-35/ 2023 (दिनांक 01 नवंबर 2023) एवं पोक्सो वाद संख्या-2 1 /2024 से संबंधित है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी पाया।
घटना पुरैनी थाना क्षेत्र की है। 29 अक्ट्रबर 2023 को आरोपी ने पडोस में रहने वाली सात वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और इस दोरान अश्लील वीडियो भी बनाया जा रहा था। 

वहीं काफ़ी देर तक़ बच्ची को अपने घर में नहीं पाकर ज़ब पीडिता की मां आरोपी के घर गई तो वहां एक कमरे से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुँची तो देखा की अभियुक्त उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करते विडियो भी बना रहा हैं। जिसमें एक महिला भी उसका साथ दे रही थी। इसपर पीडिता की मां ने काफ़ी हो हल्ला मचाया और बच्ची को अपने घर लेकर आ गई। ईस संबंध में ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी बूलाई गर्ड लेकिन अभियुक्त ने नहीं माना। पीड़िता की मां के फर्द बयान पर महिला थाना मधेपुरा में केस दर्ज कर कार्रवाई शूरू कर दी गई। मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद एक अभियुक्त आरोपी को पॉक्सो की धारा में दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कारावास की सजा सनाई। वहीं अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया हैं। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भूृगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने पीडिता को सरकारी सहायता कोष से चार लाख रुपये मआवजा देने का भी आदेश दिया हैं। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता
बहस कर रहेथे।