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Thursday, February 26, 2026

SUPAUL:सुपौल में पॉक्सो केस में बड़ा फैसला: दो दोषियों को 9-9 साल की सजा, पीड़िता को 1 लाख मुआवजा

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सुपौल में पॉक्सो केस में बड़ा फैसला: दो दोषियों को 9-9 साल की सजा, पीड़िता को 1 लाख मुआवजा

सुपौल। क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो से संबंधित नाबालिग पीड़िता के अपहरण मामले में गुरुवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। के षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) संतोष कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी अनिल कुमार (22) एवं शशि शर्मा (31) को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 एवं 366(ए) के तहत 9-9 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 363 के तहत 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा विचारण अवधि में जेल में बिताई गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित किया जाएगा।

मामले में 24 फरवरी को ही दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने प्रभावी पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रवीण मेहता ने दलीलें पेश कीं।

इसी वाद में नामजद अन्य चार अभियुक्तों — अशोक शर्मा, लक्ष्मी कुमारी, ननकी देवी एवं कंचन देवी — को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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